संविधान
- भारतीय संविधान सभा की स्थापना- 1946 में कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर की गई.
- कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष – पैथिक लारेंस थे,
- संविधान सभा के कुल सदस्य – 389 रखी गई थी
- जिसमे 292 सदस्य ब्रिटिश प्रान्तों के प्रतिनिधि थे,
- 4 सदस्य चीफ कमिशनर क्षेत्रो के प्रतिनिधि थे,
- 93 देशी रियसतो के प्रतिनिधि थे,
- जुलाई 1946 ई. को संविधान सभा का चुनाव हुआ, 296 पद के लिए चुनाव लड़ा गया,
- इसमें 208 पदों पर कांग्रेस व 73 पद पर मुस्लिम लीग और 15 पर अन्य दल निर्वाचित हुए.
9/दिसम्बर/1946 – संविधान सभा की पहली बैठक हुई,
- स्थान- नई दिल्ली में स्थित कौंसिल चेंबर के पुस्तकालय भावन में हुई
- पहले अस्थाई अध्यक्ष – डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा बने.
- ( मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक नए संविधान की मांग शुरू कर दी. )
- हैदराबाद के प्रतिनिधि इस संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे.
- सभा में 296 ब्रिटिश प्रांतीय प्रतिनिधि का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, जिसमे- 213 सामान्य, 79 मुस्लिम, 4 सिक्ख रखा गया
- सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी
- महिला सदस्यों की संख्या- 12
11/ दिसंबर/ 1946 – संविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष – डॉ राजेंद्र प्रसाद बने.
13/दिसंबर /1946 – उद्देश्य प्रस्ताव कमेटी का गठन किया गया
- अध्यक्ष – जवाहरलाल नेहरु थे
- जवाहरलाल नेहरु द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया
22/जनवरी/1947 – उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए समितिया बनाइ- इसमें प्रमुख थी –
- संघ संविधान समिति
- वार्ता समिति
- प्रांतीय संविधान समिति
- संघ शक्ति समिति
- प्रारूप समिति
22/ जनवरी / 1947 – झणडा समिति के अध्यक्ष – जे. बी. कृपलानी थे,
- जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्टीय झणडे के रूप में स्वीकार किया गया.
29/ अगस्त/ 1947 – प्रारूप समिति का गठन किया गया
- प्रारूप समिति के अध्यक्ष – डॉ. भीमराव आम्बेडकर थे
- इसके सदस्यों की संख्या 7 थी.
- डॉ. भीमराव आम्बेडकर,
- एन. गोपाल स्वामी आयंगर,
- अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर,
- कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी,
- सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला
- एन. माधव राव
- डी. पी. खेतान
संविधानं सभा में आंबेडकर का निर्वाचन- प. बंगाल से हुआ था.
3/जून/1947 – भारत, पाक का बंटवारा हुआ, –
- बंटवारे के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटा कर 324 कर दी गई.
- अब इस सभा में 235 पद स्थान प्रान्तों के लिए और 89 पद देशी राज्यों के लिए.
31/ अक्टूबर/ 1947– संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया,
31/दिसम्बर / 1947 – संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 कर दी गई,
जिसमे प्रांतीय सदस्यों की संख्या- 229, एवं देशी रियासतों के सदस्यो की संख्या 70 कर दी गई,
21/ फरवरी / 1948 ई. – प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार करके अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को पेश किया,
26/नवम्बर/1949 – संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, और उसी दिन स्वीकृत कर लिया गया.
26/जनवरी/1950 – इस दिन भारत का संविधान लागू हो गया,
- और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया.
- भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने का समय लगा है.
- देश के संविधान को बनाने में 4 करोड़ रु. लगा था
- भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद , 8 अनुसूचियां, 22 भाग है
24/ जनवरी/1950 – संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्टपति चुना गया.
संवैधानिक सलाहकार – बी. एन. राव थे.
संघ संविधान समिति के अध्यक्ष – जवाहर लाल नेहरु थे
प्रांतीय सरकार समिति के अध्यक्ष – सरदार पटेल
भारतीय संविधान की प्रस्तावना –
संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है,
प्रस्तावना को न्यायालय में बदला नहीं जा सकता, यह निर्णय 1957 में यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम मदन गोपाल द्वारा घोषित किया गया.